ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ अड्डा, १३ अक्टूबर : राज्य सरकार के उत्पाद शुल्क विभाग ने 2016 से नीति अपनाई थी कि दुर्गापूजा के सभी दिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन खुदरा विक्रेताओं के एक वर्ग ने मांग की थी कि दुर्गापूजा के दौरान उनके कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसे देखते हुए राज्य सरकार ने पहली बार विशेष निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक कोई भी शराब विक्रेता अष्टमी और विजयादशमी के दिन अपनी दुकान बंद रख सकते हैं। जो विक्रेता पूजा के दौरान अपनी दुकानें बंद रखना चाहते हैं, उन्हें जिला उत्पाद विभाग के पास आवेदन करना होगा। विभाग क्षेत्रीय आधार पर आवेदन पर विचार करने के बाद एक या दो दिन बंद रखने की अनुमति देगा।
पहले दुर्गापूजा के दौरान राज्य की सभी शराब की दुकानें डेढ़ दिनों के लिए बंद रहती थी। अष्टमी को पूरे दिन और विजयादशमी को शाम पांच बजे के बाद से। 2015 तक राज्य की सभी शराब की दुकानें हर गुरुवार को ड्राई डे के रूप में बंद रहती थीं। अगर पूजा का कोई दिन गुरुवार को पड़ता था तो भी शराब विक्रेताओं को उस दिन अपनी दुकान बंद रखनी पड़ती थी, लेकिन 2016 से एक-एक कर सभी नियम बदल गए। किसी क्षेत्र की सभी खुदरा शराब की दुकानें एक ही दिन बंद न हों, इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दुकान की साप्ताहिक बंदी का दिन जिला स्तर पर तय किया गया था। दुर्गापूजा में दुकान बंद करने का नियम हटा दिए जाने के बाद अब राज्य में कुल पांच दिन नेशनल होली डे पर शराब की दुकानें बंद रहती हैं।