सिलीगुड़ी,20 मई (नि.सं.)।भारतीय रिजर्व बैंक बाजार से 2000 रुपए के नोट वापस ले रहा है। RBI ने शुक्रवार शाम इतने बड़े फैसले का ऐलान किया। इसके साथ ही देश की जनता को सूचित किया गया है कि अगर किसी के पास 2000 रुपये का नोट है तो उसे 30 सितंबर तक बदल लेना चाहिए.
रिजर्व बैंक ने बयान जारी कर जानकारी दी है कि अगर किसी के पास 2000 रुपये का नोट है तो उसे 30 सितंबर तक बैंक में जमा कराया जा सकता है. इसलिए अभी घबराने की कोई बात नहीं है। किसी भी बैंक में एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि इन नोटों को किसी भी बैंक में जमा या बदल कर कोई भी अन्य नोट प्राप्त कर सकता है। यानी 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर माने जाएंगे।
रिजर्व बैंक ने कुछ समय पहले ही संकेत दिया था कि 2,000 रुपये के नोट को बाजार से वापस लिया जा सकता है। नए नोटों की छपाई भी बंद कर दी गई। अब इस नोट को बदलने की तारीख की जानकारी देशवासियों को दे दी गई है। लेकिन ऐसा फैसला क्यों?
आरबीआई ने कहा कि 2016 में नोटबंदी के दौरान नए नोटों की मांग बढ़ी थी। उस मांग को पूरा करने के लिए यह नोट छापा गया था। तब से कई साल बीत चुके हैं। नोट भी लगभग एक्सपायर हो चुके हैं। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के तहत 2000 रुपए के नोट को बाजार से वापस लेने का फैसला किया है।
8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक घोषणा की कि 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम बड़े पैमाने पर काले धन को रोकने के लिए है। इसकी जगह 500 और 2000 रुपए के नए नोट बाजार में आ गए। लेकिन आम लोगों को 2000 का नोट लेकर दिक्कत हो रही थी. बाजार में आने के एक साल बाद, रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि 2000 रुपये के नोट का जीवन समाप्त होने वाला है। आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। 2000 रुपये का यह गुलाबी नोट अब 1 अक्टूबर से मान्य नहीं होगा।