सिलीगुड़ी,19 फरवरी (नि.सं.)।स्कूटर और बाइक सवारों के लिए बड़ी बुरी खबर है। वाहन चालकों को लगने वाला है बड़ा झटका! इस महीने से ट्रैफिक नियमों में होंगे बड़े बदलाव!
पांच-पांच ट्रैफिक नियम बदल गए हैं।
नए नियमों में से एक का भी उल्लंघन करने पर स्कूटर या बाइक सवार को कड़ी सजा होगी। भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब से सीधे ड्राइवरों के बैंक खातों से पैसे काटे जाएंगे। लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।
जिस रफ्तार से देश भर में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। इस पर लगाम कसने के लिए ट्रैफिक प्रतिबंध सख्त किए जा रहे हैं।
चालकों की लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा “सेफ ड्राइव सेव लाइफ” जैसे कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। ताकि वहां चालक जीवन के महत्व को समझें। जितना हो सके सावधानी से ड्राइव करें।
लेकिन इसके बाद भी सड़क हादसों की संख्या में ज्यादा कमी नहीं आई है। नतीजतन, यातायात प्रतिबंध अधिक से अधिक कड़े होने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा है। यहां तक कि पेनल्टी में भी दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है।
नतीजतन, अधिकांश चालकों ने ट्रैफिक जुर्माना से बचने के लिए सावधानी बरत रहे है, लेकिन पूरी तरह से लागू करना संभव नहीं हो पाया है।
इसीलिए देश के यातायात कानूनों के कई नियमों में बदलाव किया गया है।
देश के परिवहन मंत्रालय द्वारा हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
नए नियमों के तहत लापरवाह वाहन चालकों को पहले की तुलना में अधिक जुर्माना देना होगा। आरोपी चालक का लाइसेंस भी जब्त या रद्द किया जा सकता है।
हालांकि नई पॉलिसी में एक, दो नहीं बल्कि कुल पांच बदलाव आ रहे हैं।
इस महीने से कार में प्रेशराइज्ड हॉर्न का इस्तेमाल करने पर यूजर्स को कम से कम 500 रुपये का जुर्माना देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
नए नियम बाइक मॉडिफिकेशन साइलेंसर पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस पहले ही देश भर में कई मॉडिफाइड बाइक्स पर जुर्माना लगा चुकी है। इसके अलावा इस नियम का उल्लंघन करने पर कई बाइकें भी जब्त की गई हैं।
मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार वाहनों में प्रेशराइज्ड हॉर्न लगाना गैरकानूनी है। प्रेशराइज्ड हॉर्न के अंधाधुंध प्रयोग से हादसों का खतरा काफी बढ़ जाता है।
इसी महीने से 15 साल पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहन या 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले वाहन तत्काल जब्त करने की घोषणा की गई है.
इसके अलावा, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले सभी वाहनों को भी परिवहन मंत्रालय द्वारा जब्त करने का आदेश दिया गया है।
साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालकों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
इस नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस देश भर में कई वाहनों को पहले ही इंपाउंड कर चुकी है। जरूरत पड़ने पर जुर्माने की राशि सीधे आरोपी के बैंक खाते से भी काटी जा सकती है।
कई बाइक लवर्स कार को अपने मन मुताबिक कस्टमाइज करते हैं। कई संशोधित साइलेंसर का उपयोग करते हैं। इनमें से कई साइलेंसर सामान्य से कहीं अधिक शोर पैदा करते हैं। जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इस साइलेंसर का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के विरुद्ध है। ऐसे साइलेंसर लगे वाहनों के चालकों को नए नियमों के तहत भारी जुर्माना भरने के लिए तैयार रहना चाहिए।
कई लोग अपनी कार की नंबर प्लेट को कस्टमाइज करवाते हैं। कुछ ने अपनी कार की नंबर प्लेट को रंगीन तस्वीरों में सजाते है। यह मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है। इस कानून के मुताबिक, वाहन की नंबर प्लेट इस तरह बनानी चाहिए कि हर अक्षर को अलग-अलग पढ़ा या समझा जा सके।
इस महीने से इस नियम को ताक पर रखकर वाहन चलाने वाले सभी नंबर प्लेट मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वाहन को भी इंपाउंड किया जा सकता है। तो इस महीने से इन सभी नियमों का पालन करें वरना परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नियंत्रण में परिवहन मंत्रालय द्वारा लाए गए इन तमाम नए नियमों के झांसे में फंसकर आपको भी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए सावधान रहें, कानूनी रूप से ड्राइव करें, यातायात के नियमों का पालन करें।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज अड्डा।